चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अन्त में होने वाले विधानसभा चुनावों में निर्वाचन डयूटी में लगाये जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पांच लाख रूपये का बीमा करवाने का निर्णय लिया है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर।डी.दीवान ने पत्रकारों को आज यह बताया कि निर्वाचन डयूटी के दौरान अगर किसी अधिकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को पांच लाख रूपये की बीमे की राशि मुआवजे के रूप में मिलेगी जबकि स्थायी अपंगता की स्थिति में तीन लाख रूपये एवं अस्थायी अपंगता की स्थिति में एक लाख रूपये मिलेंगे।
उन्होंने बताया कि बीमा की अवधि चुनाव ड्यूटी शुरू होने तथा मतदान केन्द्रों से वापस आने के बीच होगी। बीमा कवर मतदान केन्द्र के लिये मशीनों को लेकर रवाना होने तथा मतदान के बाद उसे जमा करने के बीच माना जायेगा जो कि अधिकतम तीन दिन हो सकता है। भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाकों के लिये यह अवधि ज्यादा हो सकती है।
दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर एवं सरगुजा इलाके नक्सल प्रभावित हैं। डेढ़ दर्जन से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में नक्सलियों का काफी ज्यादा बोलबाला है। चुनाव पार्टियों पर हमले भी करते रहे है। इन इलाकों में संभावित खतरों के मद्देनजर बीमा काफी जरूरी माना जाता रहा है।
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07 October, 2008
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