सैन्य बलों को संशोधित वेतन के बारे में खुशखबरी के लिए सप्ताह भर और इंतजार करना होगा।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सैन्य बलों का मुद्दा नहीं आया। बैठक में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम दिल्ली से बाहर होने के कारण हिस्सा नहीं ले सके जो सैन्य बलों की वेतन विसंगतियों के समाधान के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति में शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 25 सितम्बर को विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में यह समिति गठित की थी जिसमें रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी भी शामिल हैं। समझा जाता है कि एंटनी सैन्य बलों द्वारा उठाई गई चारों मांगों को स्वीकार किए जाने के लिए जोरदार पैरवी कर चुके हैं। आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया कि अब सैन्यकर्मियों को वेतन की खुशखबरी दीवाली से तीन-चार दिन पहले सुनाई जाने की संभावना है।
उल्लेखनीय है कि कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है और 28 अक्टूबर को दीवाली से पहले केबिनेट की नियमित बैठक 23 अक्टूबर को होनी है।
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16 October, 2008
14 February, 2008
मातृत्व बोनस राशि चार गुना बढ़ी
नौकरीपेशा गर्भवती महिलाओं के पास मुस्कुराने के लिए अब एक और वजह है। केन्द्र सरकार ने कामकाजी गर्भवती महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ कानून 1961 में संशोधन कर बोनस राशि चार गुना बढ़ाकर एक हजार रुपए करने का निर्णय लिया है।
संसदीय कार्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा।उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में 250 रुपए की बोनस राशि अपर्याप्त थी जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस निर्णय से केन्द्र सरकार को हर तीन वर्ष पर मातृत्व लाभ कानून 1961 के तहत मेडिकल बोनस में संशोधन का अधिकार मिल जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा अधिसूचना जारी होने पर 20,000 रुपए तक होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में १४ फरवरी को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
संसदीय कार्यमंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा।उन्होंने कहा कि मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में 250 रुपए की बोनस राशि अपर्याप्त थी जिसे बढ़ाकर 1,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस निर्णय से केन्द्र सरकार को हर तीन वर्ष पर मातृत्व लाभ कानून 1961 के तहत मेडिकल बोनस में संशोधन का अधिकार मिल जाएगा और इसकी अधिकतम सीमा अधिसूचना जारी होने पर 20,000 रुपए तक होगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में १४ फरवरी को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
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