05 July, 2008

दस कर्मियों वाले उद्योग भी ईपीएफ दायरे में

सरकार ने 10 या इससे अधिक कर्मियों वाले उद्योगों को कर्मचारी भविष्य निधि (Employee Provident Fund) के दायरे में लाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जबकि पहले यह सीमा 20 या इससे अधिक कर्मचारियों की थी। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के लिए EPF समूह कोष की ब्याज दरों में संशोधन का निर्णय अगली बैठक तक के लिए टाल दिया गया। केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय भविष्य निधि फंड बोर्ड के सदस्यों की उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 या इससे अधिक कर्मचारी वाले उद्योग अब ईपीएफ में योगदान करेंगे।

उद्योगों के लिए तय सीमा में संशोधन किया गया है और अब 10 या इससे अधिक कर्मियों वाले उद्योगों को ईपीएफ राशि काटनी पड़ेगी। फिलहाल 20 या इससे अधिक कर्मियों वाले उद्योगों को ईपीएफ के दायरे में लाया जाता है।

1 comment:

  1. Sir, Jinka basic 3050 hai wo kon se band mai hai aur ham logo ko to udc se ldc me la diya 2005 me AG-III se AG-II bana tha aur fir sabhi logo ko revart kardiya gaya hai

    MANIT Bhopa

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