02 July, 2008

सरकारी कर्मचारियों के लिए PAN नंबर जरूरी नहीं

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शेयर बाजार में होने वाले लेन-देन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के दायरे से निवेशकों की कुछ श्रेणियों को बाहर रखने का निर्देश दिया है। इनमें केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारियों तथा अदालत द्वारा नियुक्त लोग शामिल हैं।

इससे पहले पिछले वर्ष सेबी ने सभी निवेशकों के लिए PAN अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद बाजार नियामक संस्था को निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों से अनिवार्य रूप से PAN प्रस्तुत करने से छूट देने के लिए अनुरोध पत्र मिले थे।

1 comment:

  1. इस निर्णय के पीछे क्या तर्क दिया गया होगा? हमारे देश में यह एक अजीब बात है कि जब भी कभी कोई कानून बनता है उस से बचने के लिए काम शुरू हो जाता है. जब कानून सब के लिए समान है तो कुछ लोगों को उस से बाहर क्यों रख दिया जाता है?

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