हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के उपहार स्वीकारने की सीमा निर्धारित कर दी है। इसके तहत कर्मचारी विवाह, वर्षगांठ व धार्मिक समारोह में निकट संबंधियों व मित्रों से 4000 रुपए तक के उपहार ले सकेंगे।
उपहार इससे ज्यादा के हुए तो उन्हें इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। पहले उपहार की सीमा 500 रुपए थी। यह फैसला शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। यह भी तय किया गया कि किसी अन्य मामले में पहले व दूसरे दर्जे के कर्मचारी 1000 रुपए और तीसरे व चौथे दर्जे के कर्मचारी 500 रुपए से ज्यादा के उपहार सरकार की मंजूरी के बिना न खुद लेंगे और न परिवार के किसी सदस्य को ऐसा करने की इजाजत देंगे।
बैठक में उपहार की यह सीमा 100 रुपए से बढ़ा कर 1000 रुपए और 50 रुपए से बढ़ा कर 500 रुपए की गई है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित सदस्य अपने नाम से 50,000 रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति का सौदा करता है तो उसे एक महीने में इसकी सूचना संबंधित अधिकारी को देनी होगी।
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ab kuchh thik hai. narayan narayan
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