मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को छठवें वेतनमान के अंतर्गत बीस प्रतिशत अंतरिम राहत सितम्बर के वेतन के साथ जुड़कर मिलेगी। वित्त विभाग ने इस सम्बंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश में मूल वेतन तथा महंगाई वेतन की बीस प्रतिशत राशि अंतरिम राहत के रूप में दी जाएगी।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अंतरिम राहत की यह राशि न तो वेतन के रूप में समझी जाएगी और न ही भत्ते या मजदूरी के रूप में। यह राशि किसी भी सेवा लाभ अर्थात मकान किराया भत्ता, प्रतिपूर्ति भत्तों, वेतन नियमन, अवकाश नदगीकरण, पेंशन एवं ग्रेच्युटी आदि की संगणना करने के लिए नहीं गिनी जाएगी। अंतरिम राहत की राशि का समायोजन पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर से दिया जाएगा। यह राशि वेतन मद से विकलनीय होगी।
16 September, 2008
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