01 October, 2008

Arrears का पूरा टैक्स एक साथ नहीं

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद मिलने वाले बकाया की कुल रकम पर एक साथ टैक्स नहीं देना होगा। चालू कारोबारी साल में उन्हें बकाया की जो रकम मिलेगी, उस पर इस साल टैक्स लगेगा। फिर अगले कारोबारी साल में एरियर की जो रकम मिलेगी, उस पर अगले कारोबारी साल में टैक्स लगेगा। 

उल्लेखनीय है कि सरकार ने पहले कहा था कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर की कुल रकम पर टैक्स इसी साल लगेगा। पर अब वित्त मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी कर नई बात कही है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते वक्त सरकार ने कहा था कि कर्मचारियों को चालू कारोबारी साल में एरियर की कुल रकम का 40 परसेंट दिया जाएगा और बाकी 60 फीसदी रकम अगले कारोबारी साल में दिया जाएगा। 

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