उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस देने का शासनादेश जारी हो गया है। शासनादेश में कहा गया है कि समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण, प्राविधिक संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके वेतन अधिकतम 10,500 रुपये तक हैं, को तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृत प्रदान की गयी है। वेतनमान 6500-10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को, जिन्हें उक्त वेतनमान से उच्चतर वेतनमान व्यैक्तिक प्रोन्नति, अगला वेतनमान के रूप में अनुमन्य हुआ है और उसके स्टेटस में परिवर्तन नहीं हुआ है को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा।
ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1-1-96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने का विकल्प दिया हो, के सम्बंध में भी वेतनमान का अधिकतम 3500 रुपये तक माना जायेगा। शासनादेश में कहा गया है कि तदर्थ बोनस की अधिकतम देय धनराशि 3500 रुपये प्रतिमाह की परिलब्धियां पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियां 3500 रुपये से अधिक थीं, उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जाएगा मानो उनकी परिलब्धियां 3500 रुपये हों।
बोनस उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 08 तक निरंतर एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।
22 October, 2008
उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस देने का शासनादेश जारी
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