जागरण में छपी एक खबर के मुताबिक, हरियाणा सरकार की ओर से, सामाजिक गतिविधियों में कार्यरत सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को, निशुल्क सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा।
इस प्रकार के संस्थानों का तीन वर्ष से पंजीकरण होना अनिवार्य है। तीन वर्षो से कार्यरत धमार्थ संस्थानों को भी यह सिस्टम मुहैया करवाए जाएंगे। इन संस्थानों को पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर यह सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। सिस्टम की कुल कीमत का 10 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में हरियाणा रिनिवेबल एनर्जी डेवेलपमेंट एजेंसी को मरम्मत व रख-रखाव के लिए देना पड़ेगा। 'हरेडा' की ओर से महिला हास्टल, अनाथालयों, गूंगे-बहरों के केंद्रों, वृद्धाश्रमों, बाल गृह, नारी निकेतन, अनुसूचित जातियों व कमजोर वर्गों के खेल छात्रावासों में यह सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें भी अनुसूचित जाति की महिलाओं, विकलांगों, निराश्रयों व अभावग्रस्त बच्चों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्ग के कल्याण में लगी संस्थाओं को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी।
सभी प्रदेशवासियों एवं स्वयं के या सरकारी आवासों में रह रहे सभी सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते है।
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